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कानपुर देहात। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के करचल गांव में आठ साल पहले एक किशोरी से छेड़छाड़ करने व विरोध पर मारपीट करने के साथ धमकी दने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या- 15 ने आरोपित पर दोषसिद्ध होने के बाद उसको चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी किया।
एडीजीसी अजय तिवारी ने बताया कि अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली सोलह साल की किशोरी अपनी चचेरी भाभी के साथ शौच क्रिया के लिए ख्ेातों पर गई थी। रास्ते में गांव के ही रहने वाले राजा बउवा पुत्र प्रकाश ने 15 फरवरी 2018 को उसको जबरन रोककर छेड़़छाड़ की। उसकी भाभी के शेार मचाने पर आरोपित ने गालियां देने के साथ दोनों से मारपीट की थी। लोगो को आता देख आरोपित उसको जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला था। मामले में किशेारी के पिता ने अकबरपुर कोतवाली में छेछाड़ पॉक्सो एक्ट, मारपीअ व धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करनेक े साथ उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे कोर्ट संख्या- 15 में चल रही थी। मामले में वादी व पीड़िता के साथ गवाहों के बयानों,पुलिस विवेचना का अनुशीलन करने के साथ ही अभियोजन व बचावपक्ष की दलीलों को सुनकर अदालत ने आरोपित राजा बउआ उर्फ प्रकाश को दोषी सिद्ध होने पर चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को दिए जाने व जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश किया गया है।



