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कानपुर देहात। रनियां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी से तीन साल पहले छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया।
विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि रनियां थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 7 मई 2023 को गांव से निमंत्रण खाकर वापस घर आ रही थी। रास्ते में गांव के धर्मेन्द्र सिंह उर्फ मजनुआ पुत्र मन्नू सिंह ने उसको बहलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म किया। इसके साथ ही उसको जुबान खेालने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामला संज्ञान में आने पर किशोरी के बाबा की तहरीर पर छेडछाड़ व दुष्कर्म के साथ धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ उनके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 13 में चल रही थी। उन्होने बताया कि वादी व पीड़िता के साथ गवाहों के बयानों,पुलिस विवेचना का अनुशीलन करने व अभियोजन के साथ बचाव पक्ष की दलीलों को सुनकर अदालत ने आरोपित धर्मेंद्र सिंह उफ मजनुंआ के छेडछाड़ में दोषी सिद्ध होने पर उसको पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर बीस हजार रूपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश किया गया है। जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उसको दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में दोषमुक्त कर दिया गया।



