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कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब 9 साल पहले खेत पर गई एक किशोरी से छेड़छाड़ करने व विरोध पर गाली गलौज करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-15 ने आरोपित पर दोषसिद्ध होने के बाद उसको चार साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर चार हजार रुपये जुर्माना भी किया।
एडीजीसी अजय तिवारी ने बताया कि डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली सत्रह साल की किशोरी 14 नवंबर 2017 को शौच क्रिया के लिए खेतों पर गई थी। रास्ते में गांव के ही रहने वाले अजीत कटियार पुत्र कृपाशंकर ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के शोर मचाने पर गाली गलौज के साथ आरोपित ने उसको जान से मारने की धमकी दी। शोरगुल पर लोगो को आता देख आरोपित वहां से भाग निकला था। मामले में किशोरी की मां ने डेरापुर थाने में अजीत व उसके भाई रवींद्र के खिलाफ छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट, गाली गलौज व धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित अजीत को गिरफ्तार कर चा लान करने के साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। जबकि उसके भाई का नाम निकाल दिया था। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे कोर्ट संख्या- 15 में चल रही थी। मामले में वादी व पीड़िता के साथ गवाहों के बयानों,पुलिस विवेचना का अनुशीलन करने के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनकर अदालत ने आरोपितअजीत कटियार को दोषी सिद्ध होने पर चार साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर चार हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को दिए जाने व जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश किया गया है।



