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कानपुर देहात।
पुखरायां में महिला के कान के टॉप्स व अंगूठी लूटने के मामले में तेरह साल चले मुकदमें में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया।
एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि मीरपुर पुखरायां के रहने वाले विनय मिश्रा के घर में 11 जनवरी 2013 को घर में घुसकर एक बदमाश ने उनकी मां कृष्णा कुमारी के कान के सोने के टॉप्स व अंगूटी लूट ली थी। इसके बाद लुटेरा मौके से फरार हो गया था। मामले में विनय की तहरीर पर भोगनीपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन करने के बाद पुलिस ने अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के पातेपुर गांव के रहने वाले यतीश पुत्र महबूब को गिरफ्तार कर चालान किया था। इसके साथ ही उसके खिलाफ आरोप प_ अदालत में प्रेषित किया था। इस मुकदमें की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या -3 में चल रही थी। उन्होने बताया कि मामले में वादी व गवाहों के बयानों,पुलिस विवेचना के अनुशीलन करने के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित अतीश को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको तीन माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश किया गया है।
पुखरायां में महिला के कान के टॉप्स व अंगूठी लूटने के मामले में तेरह साल चले मुकदमें में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया।एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि मीरपुर पुखरायां के रहने वाले विनय मिश्रा के घर में 11 जनवरी 2013 को घर में घुसकर एक बदमाश ने उनकी मां कृष्णा कुमारी के कान के सोने के टॉप्स व अंगूटी लूट ली थी। इसके बाद लुटेरा मौके से फरार हो गया था। मामले में विनय की तहरीर पर भोगनीपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन करने के बाद पुलिस ने अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के पातेपुर गांव के रहने वाले यतीश पुत्र महबूब को गिरफ्तार कर चालान किया था। इसके साथ ही उसके खिलाफ आरोप प_ अदालत में प्रेषित किया था। इस मुकदमें की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या -3 में चल रही थी। उन्होने बताया कि मामले में वादी व गवाहों के बयानों,पुलिस विवेचना के अनुशीलन करने के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित अतीश को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको तीन माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश किया गया है।



