

कानपुर देहात।
भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गां की महिला के घर में घुसकर हमला करने ब सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने दो आरोपितों के दोषी सिद्ध होने पर उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई।।इसके साथ ही दोनों पर अलग-अलग धाराओं में दो लाख 68 हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को न्यायिक अभिारक्षा में माती जेल भेज दिया गया।
भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अकबगाँव की महिला के घर में घुसकर वहीं के रहने वाले भूपनारायण पुत्र मोहनलाल ब संतोष कटियार पुत्र मेवा लाल ने 6 मई 2013 को हमला कर सामुक दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता ने भोगनीपुर कोतवाली में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बेस्ड पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करने क ेसाथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में हो रही थी।एडीज़ीसी अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि अदालत में वादिनी ब ग्वाशों के बयानों ,पुलिस विवेचना, मेडिकल रिपोर्ट के अनुशीलन करने के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी भूप नारायण ब संतोष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अलग- अलग धाराओं में 1,34,000 – 1,34,000 रुपये जुर्माना भी किया। उन्होने बताया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को 9 माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया गया है।




