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कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील के मूसानगर में पावर प्लांट के लिए अधिग्रहीत चार हजार करोड़ की जमीन के घोटाले में जेल में निरुद्ध एक आरोपित के अधिवक्ता ने शनिवार को जिला जज की अदालत में उसकी जमानत अर्जी दाखिल की। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया।
मूसानगर थाना क्षेत्र के 8 गांवों की करीब 944 हेक्टयर जमीन पावर प्लांट की स्थापना के लिये लैंको पावर प्रोजेक्ट और हिमावत पावर प्रोजेक्ट कंपनियों को दी गई थी। इन कंपनियों ने यहां पर बिना पावर प्लांट लगाये जमीन को बैंकों में बंधक रखकर करोड़ो रुपये लोन ले लिया। धरातल पर कोई काम न करने के साथ ही बैंक ऋण की अदायगी न होने पर बैंक ने जमीनों की नीलामी कर दी। इस पर डीएम कपिल सिंह के निर्देश पर हुई जांच में कंपनियों को जमीन का आवंटन गलत तरीके से किए जाने व नियम विरुद्ध कंपनियों ने जमीन को बंधक रखने की बात समाने आई। इस पर भोगनीपुर तहसीलदार प्रिया देवी ने मूसानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में गठित एसआईटी ने 17अक्टूबर 2026को राज कुमार राय निवासी फ्लैट नंबर 401 टावर ए-2 रेजीडेंस यूनी वर्ल्ड रिसार्ट सेक्टर 33 गुरूगांव हरियाणा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि जेल मे ंनिरुद्ध आरोपित राज कुमार राय के अधिवक्ता ने शनिवार को जिला जज की अदालत में उसकी जमानत अर्जी दाखिल की। मामले में अभियोज न व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने क ेबाद अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।



